OPS : नहीं लौटेगी पुरानी पेंशन व्यवस्था! NPS को लेकर आया सरकार का New Update

NPS Vs OPS: सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पर बड़े निर्णय ले सकती है। सरकार भुगतान असमानताओं को दूर करना चाहती है, इसलिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिल सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में संभावना की खोज करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कहा था। इसके बाद भुगतान में असमानताओं को दूर करने का मुद्दा उठाया जा रहा है।

OPS: नहीं होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी से इंकार कर दिया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित आजीवन पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का आधा हिस्सा सुरक्षित था। NPS एक डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन प्रणाली है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत देती है।

NPS vs OPS: किसे 50% पेंशन गारंटी मिलेगी?

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रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमनाथन समिति ने आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सरकारों द्वारा किए गए बदलावों के परिणामों को देखा और विश्व भर में पेंशन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही 25 से 30 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत की गारंटी दे सकती है।

ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? } What is OPS Pension Scheme?

OPS Scheme: सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आजीवन पेंशन के रूप में अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पा सकते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह राशि समायोजित की जानी चाहिए। OPS सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगा, यदि उन्होंने कम से कम दस साल की सेवा की हो। इस पेंशन राशि का निर्धारण उनके अंतिम मूल वेतन और सेवा में गुजरने वाले वर्षों के आधार पर किया जाता है।

OPS: पेंशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की एक विशेषता यह है कि सरकार रिटायर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि देने के लिए जिम्मेदार थी। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों का वेतन उनकी सेवा के वर्षों के दौरान उनके पेंशन फंड में नहीं डाला जाता। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे आत्मविश्वास से अपने रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर की योजना बना सकते हैं।

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दूसरी ओर, NPS Scheme एक डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन कार्यक्रम है, इसलिए इसका काम अलग तरह से होता है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी 10 प्रतिशत मूल वेतन देते हैं और केंद्र 14 प्रतिशत देता है।

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