Haryana High Court on Shambhu Border: हरियाणा के शंभू बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण खबर आई है। हरियाणा सरकार को Haryana High Court से बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आदेश दिया गया है।
Haryana High Court ने दिया शंभू बार्डर खोलने का आदेश
Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से एनएच (National Highway) को खोलने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने किसान संघों से भी कानून का पालन करने को कहा है। बता दें कि पिछले पांच महीनों से शंभू बॉर्डर बंद था।
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प्राप्त सूचना के अनुसार, हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसानों के शुभकरण की जांच करने के लिए एक एसआईटी (SIT) बनाने का आदेश दिया है। 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर धरना लगाए हुए थे।
Haryana High Court: शंभू बॉर्ड बंद होने से लोगों को परेशानी हुई
ध्यान दें कि 6 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है, जिसमें शंभू सीमा (Shambhu Border) से वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को गुजरने की अनुमति देने की मांग की गई है। सीमा बंद होने से आम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि एनएच 44 इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। NH 44 नई दिल्ली को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जोड़ता है।
3 जुलाई को हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने की अपील की थी। 13 फरवरी को किसानों ने हरियाणा-पंजाब सीमा पर शंभू में प्रदर्शन (Farmers Protest) शुरू किया, जिसके बाद से शंभू बार्डर बंद है।
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किसानों ने करीब साढ़े पांच महीने पहले अंबाला जिले की सीमा पर स्थित शंभू गांव के पास (एनएच-44 पर) यातायात रोक दिया, जैसा कि असीम गोयल ने बताया था। किसान आंदोलन शुरू होने से ही शंभू बार्डर बंद है, जिससे आम जनता और खासकर अंबाला के व्यापारियों को असुविधा हो रही है।