Haryana News : प्रदेश सरकार के सामने हजारों मामले आए हैं जिनमें कई साल से मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों और दुकानों पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। सैकड़ों केस अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने नीति बनाकर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कोर्ट में चल रहे केसों को हल करने के लिए भी आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड से जुड़े लगभग 15 हजार व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। यदि किसी दुकानदार या व्यापारी मार्केटिंग बोर्ड से विवाद चल रहा है, तो राज्य सरकार उनका समाधान करेगी।
इसके लिए राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना लागू की है, जिसका लाभ 30 सितंबर तक मिलेगा। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी दुकानदार या प्लाट पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सभी तरह के प्लाटों को मंडियों में साधारण ब्याज दरों पर वापस लाया जाएगा।
Haryana News: दुकानदारों को राहत देने का आदेश
इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुकानदारों और व्यापारियों के हित में मंजूरी दी है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में बनाई गई थी। प्रदेश सरकार के सामने हजारों मामले आए हैं, जिनमें कई साल से मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों और दुकानों पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था।
सैकड़ों केस अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कोर्ट में चल रहे केसों को हल करने के लिए भी नीति बनाई है।
ऑक्शन को बोर्ड ने बिना स्पष्ट कारण से रद्द कर दिया
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती को इन विवादों की रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया गया था। प्रदेश में हजारों मामले हैं जब व्यापारियों ने मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों या दुकानों के लिए पहली रकम भुगतान की, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड ने बिना बताए कारण से आक्शन रद कर दिया। हजारों मामले हैं, जिनमें पहली 10 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद पूरा भुगतान किया गया था, लेकिन किस्तें देने में देरी हुई।
CM Nayab Singh saini: व्यापारियों से केवल आम ब्याज लिया जाएगा
इस स्थिति में, मार्केटिंग बोर्ड ने प्लाटों को निर्सात कर दिया और प्लाटधारकों पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पेनल्टी लगा दी। व्यापारी नेता बालकिशन अग्रवाल ने इस संबंध में भारत भूषण भारती से राज्य के दुकानदारों और व्यापारियों की एक बैठक बुलाई। भारत भूषण भारती ने कहा कि ऐसे किसी विवाद में अब दुकानदार या व्यापारी को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उससे केवल आम ब्याज लिया जाएगा।
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पेनल्टी नहीं मिलेगी
यदि 20 दिन तक मार्केटिंग बोर्ड की पेमेंट में देरी होती है, तो पेनल्टी या ब्याज नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए व्यापारियों और दुकानदारों को भी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है, जबकि पहले से आवेदन कर चुके लोगों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
व्यापारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी
सभी तरह के प्लाटों को मंडियों में साधारण ब्याज दरों पर बहाली की जाएगी।
बजट दरों में चालिस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
20 दिन की इंस्टालमेंट पे करने की अवधि होगी।
पीनल इंटरेस्ट माफ किया जाएगा।
सभी मंडी संपत्ति की एक्सटेंशन लागत एक लाख चालिस हजार रुपये तक सीमित होगी।
विवादों का समाधान कार्यक्रम 30 सितंबर तक बढ़ाया गया।
व्यापारियों और दुकानदारों को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा और कोर्ट में चल रहे केसों का निपटारा होगा।
एकमुश्त निपटान योजना का समय बढ़ाया गया था।
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